UP Outsource Bharti Rules 2024: 100 Marks Merit System Introduced, No Interview for Group C & D
Uttar Pradesh government implements new recruitment rules for outsourced employees under UP Outsource Seva Nigam. Selection will be based on a 100-mark merit list with preference for local youth and special category women.

उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स भर्तियों के लिए नई नीति लागू: 100 अंकों की मेरिट से होगा चयन, ग्रुप C और D में इंटरव्यू खत्म
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती और पारिश्रमिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत अब उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) के जरिए होने वाली भर्तियों में अभ्यर्थियों का चयन 100 अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रुप सी (Group C) और ग्रुप डी (Group D) पदों के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त कर दी गई है।
UP Outsource Bharti 2024: मुख्य बिंदु (Key Highlights)
- चयन का आधार: 100 अंकों की मेरिट सूची के आधार पर चयन किया जाएगा।
- इंटरव्यू व्यवस्था: ग्रुप सी और डी के पदों पर इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है।
- स्थानीय युवाओं को वरीयता: संबंधित जिले के स्थानीय निवासी होने पर 15 अंकों का वेटेज (वरीयता) मिलेगा।
- विशेष महिला वर्ग को तरजीह: विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को 10 अंक का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- एजेंसी चयन प्रक्रिया: आउटसोर्स एजेंसियों का चयन सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM Portal) के माध्यम से न्यूनतम 3 साल के लिए होगा।
- आरक्षण नियम लागू: आउटसोर्स भर्ती में SC, ST, OBC, EWS, दिव्यांगजन, महिलाओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ मिलेगा।
100 अंकों का अंक विभाजन (Marking Distribution)
आउटसोर्स भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए 100 अंकों का विभाजन निम्नानुसार तय किया गया है:
| विवरण (Criteria) | निर्धारित अंक (Marks) |
|---|---|
| लिखित परीक्षा (Written Exam) | 50 अंक |
| उच्च शैक्षणिक योग्यता (Higher Educational Qualification) | 25 अंक तक |
| स्थानीय निवासी (Local Resident Weightage) | 15 अंक |
| विशेष महिला वर्ग (Widow/Divorced/Deserted Women) | 10 अंक |
| कुल अंक (Total Marks) | 100 अंक |
चयन प्रक्रिया एवं नियम (Selection Process)
विभागीय अधिकारियों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन सेवायोजन पोर्टल (Sevayojan Portal UP) से उपलब्ध कराए गए नामों में से किया जाएगा:
- एक पद के लिए वरिष्ठता क्रम में 5 अभ्यर्थियों को प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
- दो या इससे अधिक पद होने पर प्रत्येक पद के लिए तीन गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या कम से कम 10 होगी।
गड़बड़ी पर ब्लैकलिस्टिंग और जुर्माना
नई व्यवस्था के तहत यदि आउटसोर्स एजेंसियां/कंपनियां किसी भी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही करती हैं, तो उन पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। निगम, संबंधित विभाग और चयनित एजेंसी के बीच त्रिपक्षीय समझौता (Tripartite Agreement) होगा। लापरवाही पाए जाने पर एजेंसी पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ उसे ब्लैकलिस्ट (Blacklist) भी किया जा सकेगा। भर्ती की निगरानी के लिए राज्य, मंडल और जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है।